इनकी हदें एक ब्लॉक के भीतर ही रहेंगी। पंचायत चुनाव से पहले इन वार्डों का पुनर्सीमांकन होगा।
हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद वार्डों को नए सिरे से तय किया जाएगा। इनकी हदें एक ब्लॉक के भीतर ही रहेंगी। पंचायत चुनाव से पहले इन वार्डों का पुनर्सीमांकन होगा।
इसकी प्रक्रिया जल्दी शुरू होगी। जिला परिषदों की हदें अभी तक ग्राम पंचायतों को इकाई मानकर तय होती रही हैं। अब ग्राम पंचायतें नहीं, बल्कि पंचायत समितियां आधार होंगी। इसके लिए राज्य सरकार ने पंचायती राज चुनाव नियम-1994 में संशोधन किया है।
पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव इसी वर्ष के अंत में होंगे तो उससे पहले इन नियमों को संशोधित कर पुनर्सीमांकन किया जा रहा है। नए संशाेधित नियमों को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज संशोधन नियम-2025 नाम दिया गया है।
पंचायती राज सचिव राजेश शर्मा ने इसकी अधिसूचना जारी कर नियम-9 में संशोधन कर प्रावधान किया है कि जिला परिषद वार्ड तय करने के लिए पंचायत समिति का क्षेत्र ही इकाई माना जाएगा।
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इससे पूर्व सभा क्षेत्र यानी ग्राम पंचायतें ही यूनिट होती थीं। यह भी प्रावधान किया गया है कि जिला परिषद वार्ड पंचायत समिति की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करेगा।
"इनकी हदें एक ब्लॉक के भीतर ही रहेंगी। पंचायत चुनाव से पहले इन वार्डों का पुनर्सीमांकन होगा।हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद वार्डों को नए सिरे से तय किया जाएगा। इनकी हदें एक ब्लॉक के भीतर ही रहेंगी। पंचायत चुनाव से पहले इन वार्डों का पुनर्सीमांकन होगा।इसकी प्रक्रिया जल्दी शुरू होगी। जिला परिषदों की हदें अभी तक ग्राम पंचायतों को इकाई मानकर तय होती रही हैं। अब ग्राम पंचायतें नहीं, बल्कि पंचायत समितियां आधार होंगी। इसके लिए राज्य सरकार ने पंचायती राज चुनाव नियम-1994 में संशोधन किया है।पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव इसी वर्ष के अंत में होंगे तो उससे पहले इन नियमों को संशोधित कर पुनर्सीमांकन किया जा रहा है। नए संशाेधित नियमों को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज संशोधन नियम-2025 नाम दिया गया है।
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