चंबा: मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की प्री-लोक अदालत में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 150 चालान, 1.12 लाख रुपये का जुर्माना वसूला
चंबा जिले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निखिल अग्रवाल की प्री-लोक अदालत में मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित लगभग डेढ़ सौ चालान प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 125 चालानों के तहत वाहन चालकों से कुल 1 लाख 12 हजार 500 रुपये का जुर्माना वसूला गया। यह कार्रवाई यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ की गई, जो सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर पुलिस और न्यायालय द्वारा समय-समय पर सख्त कदम उठाए जाते हैं। यह कदम न केवल सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं, बल्कि चालक और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के जीवन को भी सुरक्षित बनाते हैं। सरकार ने यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए चालान की राशि भी बढ़ाई है, जिससे नियमों का उल्लंघन करने वालों पर दबाव बढ़े और वे जिम्मेदार नागरिक बनें।
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इन चालानों के मामलों में कई वाहन चालक मौके पर ही जुर्माना भर देते हैं, जबकि कई मामलों में न्यायालय के समक्ष चालान जमा किए जाते हैं। इस विशेष प्री-लोक अदालत में कुल डेढ़ सौ चालानों के लिए समन जारी किए गए थे, और संबंधित चालकों को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, इन चालानों में से 25 वाहन चालक अदालत में पेश नहीं हुए। ऐसे चालकों के खिलाफ आगामी तिथियों पर फिर से समन जारी किए गए हैं और उन्हें न्यायालय में उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया गया है।
यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि वाहन चालक यातायात नियमों का पालन करें और सड़क पर सुरक्षा बनी रहे। साथ ही, यह स्थानीय प्रशासन की ओर से सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों को भी दर्शाता है।
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