हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी) अधिनियम 1977 के अंतर्गत आने वाले गांवों लाहड़ और डुग्घा में टीसीपी विभाग ने कार्रवाई कर निर्माण कार्य को रुकवाया है। विभाग ने अनुमति के बगैर किए जा रहे निर्माण कार्यों पर कड़ा संज्ञान लिया है।
विभाग की ओर से नोटिस दिए जाने के बाद भी किए जा रहे इन निर्माण कार्यों को मंगलवार को विभाग के अधिकारियों ने पुलिस के साथ मौके पर जाकर रुकवा दिया है। लाहड़ और डुग्घा के पास जारी निर्माण कार्यों के नक्शे विभाग से पास नहीं करवाए गए थे। ऐसे में विभाग ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। इन मामलों में विभाग ने हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम 1977 की धारा 39 की उपधारा-1 एवं उपधारा-2 के तहत नोटिस जारी किए थे और निर्माण कार्य बंद करके साइट पर पूर्व की स्थिति बहाल करने के निर्देश दिए थे। लेकिन, संबंधित लोगों ने विभाग के नोटिस की अनुपालना नहीं की। इसको देखते हुए मंगलवार को विभाग के सहायक नगर एवं ग्राम योजनाकार, कनिष्ठ अभियंता और अन्य अधिकारियों ने पुलिस के साथ मौके पर जाकर ये निर्माण कार्य रुकवा दिए। इस दौरान विभाग के अधिकारियों ने संबंधित लोगों को नक्शा पास करवाकर ही निर्माण कार्य आरंभ करने के निर्देश दिए।
विभाग के मंडलीय कार्यालय हमीरपुर के नगर एवं ग्राम योजनाकार हरजिंद्र सिंह ने बताया कि बिना अनुमति के यह निर्माण करवाया जा रहा है, जिसके चलते कार्रवाई की गई है। नोटिस दिए जाने के बावजूद निर्माण गतिविधियां जारी रखी गई थीं, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई है।
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