Follow

Keep Up to Date with the Most Important News

By pressing the Subscribe button, you confirm that you have read and are agreeing to our Privacy Policy and Terms of Use
Buy Now
FacebookTwitterInstagramYoutube

बाप-बेटे की हत्या: पांचों आरोपी गिरफ्तार, जानें पूरी घटना का विवरण

Hindi News Ccf62c5d3a63f4575b2c6a581205c85fHindi News Ccf62c5d3a63f4575b2c6a581205c85f

जिला ऊना के हरोली विधानसभा के भदसाली गांव में सोमवार को हुए गोलीकांड में दो लोगों की मौत हो जाने का मामला सामने आया था। मामले में पांच आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।


जिला ऊना के हरोली के भदसाली गांव में बाप-बेटे की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी देशदीप समेत पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी से वारदात में इस्तेमाल राइफल अभी जब्त नहीं की गई है। पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने मंगलवार को प्रेसवार्ता में आरोपियों को पकड़ने की जानकारी दी। एसपी ने बताया कि सोमवार दोपहर करीब 12 बजे जमीन विवाद को लेकर अधिवक्ता देशदीप जसवाल ने अपने ही गांव के एक परिवार के पिता और पुत्र को गोली मार दी थी। इससे दोनों की मौके पर मौत हो गई थी। आरोपी ने एक अन्य युवक पर भी गोली दागी, जो बाल-बाल बच गया।

वारदात के बाद आरोपी देशदीप और उसके साथ रहे आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए गहन तलाशी अभियान चलाया। चश्मदीदों से महत्वपूर्ण सुराग हासिल करने के बाद पुलिस ने वारदात में देशदीप का साथ देने वाले चार आरोपियों को देर रात ऊना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। उनसे पूछताछ के दौरान गोली चलाने वाले देशदीप के बारे में इनपुट एकत्र किए। इसके आधार पर मंगलवार सुबह देशदीप को भी ऊना क्षेत्र से ही गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मृतकों के शव पोस्टमॉर्टम के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज भेजे गए हैं। बुधवार को शव परिजनों को सौंपे जाएंगे। आरोपियों को अदालत में पेश किया जा रहा है। बता दें कि सोमवार को आरोपी ने संजीव कुमार (51) और उनके बेटे रविंद्र कुमार (26) निवासी वार्ड-1 लोअर भदसाली की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आरोपियों में देशदीप, रमेश चंद, ओम प्रकाश, हरदीप राणा, अनुज जसवाल शामिल हैं।

Add a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Submit Comment

Keep Up to Date with the Most Important News

By pressing the Subscribe button, you confirm that you have read and are agreeing to our Privacy Policy and Terms of Use
Advertisement