हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि जो कर्मचारी 31 मार्च तक दो साल का अनुबंध कार्यकाल पूरा करेंगे, उन्हें नियमित किया जाएगा। विधायक डॉ. जनकराज, लोकेंद्र कुमार, कुमारी अनुराधा राणा और सुरेंद्र शौरी के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में अनुबंध कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 60% दिया जा रहा है।
- वार्षिक वेतन वृद्धि:
अनुबंध कर्मचारियों के लिए अभी तक वार्षिक वेतन वृद्धि का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। - वेतन आयोग की सिफारिशें:
अनुबंध कर्मचारियों का वेतन वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित नहीं है।
रिक्त पदों पर भर्ती का प्रशासनिक निर्णय
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार भरा जा रहा है। हालांकि, रोजगार सृजन के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने अब तक कोई सिफारिश नहीं दी है।
हिमाचल विधानसभा में जीएसटी और एक्साइज शक्तियों का पुनर्गठन: तीन विधेयक पारित
हिमाचल प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को जीएसटी और एक्साइज विभाग की शक्तियों के पुनर्गठन से संबंधित तीन संशोधित विधेयक पारित किए गए। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने गुरुवार को सदन में निम्नलिखित विधेयक पेश किए थे:
- यात्रियों और सामान पर कर लगाने का संशोधन विधेयक 2024
- कराधान संशोधन विधेयक 2024
- मूल्य परिवर्धित कर संशोधन विधेयक 2024
जीएसटी और एक्साइज विभाग का पुनर्गठन
- पहले जीएसटी और एक्साइज एक ही विभाग थे।
- अब इन्हें दो अलग-अलग विंग में बांटा गया है:
- जीएसटी विंग: जोन और सर्किल के तहत काम करेगा।
- एक्साइज विभाग: जिला, जोन, और सर्कल के तहत काम करेगा।
नए नियम केंद्र सरकार के अनुरूप
प्रदेश सरकार ने दोनों विंग की शक्तियों को केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार पुनर्गठित किया है।