Follow

Keep Up to Date with the Most Important News

By pressing the Subscribe button, you confirm that you have read and are agreeing to our Privacy Policy and Terms of Use
Buy Now
FacebookTwitterInstagramYoutube

जंगल में खड़े ट्रक से 344 पेटी शराब बरामद, पांच आरोपियों पर मुकदमा दर्ज

Una 1638529668Una 1638529668

थाना बंगाणा पुलिस ने गश्त के दौरान की कार्रवाई

जोल (ऊना): जिला ऊना के बंगाणा थाना के तहत पुलिस चौकी जोल के कर्मचारियों ने गश्त के दौरान जंगल में खड़े ट्रक से शराब की बड़ी खेप बरामद की है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 344 पेटी शराब पकड़ी, जिसमें 200 पेटियां देसी और 110 पेटियां अंग्रेजी शराब की थीं।

Advertisement

गुप्त सूचना पर हुई बड़ी कार्रवाई

गुप्त सूचना के आधार पर जोल पुलिस ने गांव बेहलां राधा स्वामी सत्संग घर के समीप जंगल में खड़े ट्रक (नंबर एचपी -37 एचपी जे-0902) की तलाशी ली। तलाशी में शराब की 344 पेटियां बरामद हुईं। इस मामले में विशाल सिंह और यश (निवासी जाडला कौड़ी, तहसील घनारी, जिला ऊना), संजय कुमार (निवासी कमलाह फोर्ट, तहसील धर्मपुर, जिला मंडी), और गुरदेव सिंह (निवासी गांव त्यारा, जिला कांगड़ा) को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस का बयान

ऊना पुलिस के एसपी राकेश सिंह ने इस बड़ी कार्रवाई के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शराब की इतनी बड़ी खेप जिले में अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी है। पुलिस ने आरोपियों पर हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम (एचपी एक्साइज एक्ट) की धारा 39(1) के तहत मामला दर्ज किया है।

शराब की खेप का स्रोत और गंतव्य पता लगाया जा रहा है

पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में शराब कहां से लाई गई थी और इसे आगे कहां सप्लाई किया जाना था।

नशे के खिलाफ अभियान तेज

ऊना पुलिस नशे के खिलाफ विशेष अभियान चला रही है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि किसी भी प्रकार के नशे का कारोबार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बीते हफ्तों में ऊना पुलिस ने चिट्टा (ड्रग्स) के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की है और कई मामले दर्ज किए गए हैं।

Add a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Submit Comment

Keep Up to Date with the Most Important News

By pressing the Subscribe button, you confirm that you have read and are agreeing to our Privacy Policy and Terms of Use
Advertisement